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जिला मानिटरिंग सेल व थाना बांसी पुलिस की प्रभावी पैरवी से मारपीट के आरोपी को 04 वर्ष के सश्रम कारावास व ₹6,000/- अर्थदण्ड से दण्डित कराया

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सिद्धार्थनगर/दिनांक 19 जून 2024

जिला मानिटरिंग सेल व थाना बांसी पुलिस की प्रभावी पैरवी से मारपीट के आरोपी को 04 वर्ष के सश्रम कारावास व ₹6,000/- अर्थदण्ड से दण्डित कराया

      पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा चलाये जा रहे “आपरेशन कन्विक्शन” के क्रम में सुश्री प्राची सिंह, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के क्रम में दिनांक 19.06.2024 को ST.N 03/2019 मु0अ0सं0 187/2018 धारा 308,323,325 भा0द0वि0 थाना बांसी में पुलिस की प्रभावी पैरवी पर न्यायाधीश सत्य प्रकाश आर्य अपर सत्र न्यायाधीश बाह्य न्यायालय बांसी जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा अभियुक्त यार मोहम्मद उर्फ घाघू पुत्र इंताज अली निवासी गोल्हौरा थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर को धारा 323,325 भादवि मे 04 वर्ष के सश्रम कारावास व ₹6,000/- अर्थदण्ड से दण्डित कराया,सजा कराये जाने में जिला मानिटरिंग सेल, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता ईश्वर चन्द्र दूबे तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी श्रवण कुमार थाना बांसी का सराहनीय योगदान रहा।

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