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कोरोना केस के कारण महामारी एक्ट के तहत सरकारी अस्पतालों में कमी के मद्देनजर गोरखपुर के निजी चिकित्सालयों को भी कोविड एल 2 फैसिलिटी घोषित करते हुए जिलाधिकारी

कोरोना अपडेट
गोरखपुर-20-07-020

कोरोना केस के कारण महामारी एक्ट के तहत सरकारी अस्पतालों में कमी के मद्देनजर गोरखपुर के निजी चिकित्सालयों को भी कोविड एल 2 फैसिलिटी घोषित करते हुए जिलाधिकारी

जिलाधिकारी ने बढ़ते हुए कोरोना केस के कारण महामारी एक्ट के तहत सरकारी अस्पतालों में कमी के मद्देनजर गोरखपुर के निजी चिकित्सालयों को भी कोविड एल 2 फैसिलिटी घोषित करते हुए सभी अस्पताल के कर्मियों सहित पूरे अस्पताल को अभिहीत किया गया है, जिससे एल 2 लेबल के कोरोना पीड़ित मरीजों को परेशानी न हो,इसमे गोरखपुर के निम्नलिखित अस्पतालों को अभिहीत किया गया है।
राणा हॉस्पिटल,सिटी हॉस्पिटल, आनंदलोक रिमेडियल एंड रिसर्च सेंटर,सावित्री हॉस्पिटल एन्ड रिसर्च सेंटर,स्टार हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड,न्यू उदय मेडिकल सेंटर,पल्स हॉस्पिटल,आर्यन हॉस्पिटल,दिव्यमान हॉस्पिटल,गर्ग हॉस्पिटल इसके पूर्व में फातिमा हॉस्पिटल को भी अभिहीत किया गया था

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