Fri. Feb 13th, 2026

जनपद स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा SIR प्रक्रिया के तहत निर्वाचक नामावलियों के आलेख्य सूची का हुआ प्रकाशन

जनपद स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा SIR प्रक्रिया के तहत निर्वाचक नामावलियों के आलेख्य सूची का हुआ प्रकाशन

विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत कटे या छूटे हुए नाम को छह फरवरी तक दर्ज करा सकेंगे आपत्ति- जिला निर्वाचन अधिकारी

एक अक्टूबर तक अर्ह होने वाले युवा भी बन सकते है मतदाता, करें आवेदन!- जिला निर्वाचन अधिकारी

जनपद में कुल 19,61,872 मतदाता में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के दौरान कुल 3,98,900 मतदाताओं का नाम मृत्यु या डबल अथवा दूसरी जगह शिफ्टेड

सिद्धार्थनगर: अर्हता तिथि 01.01.2026 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्वाचक नामावलियों का आलेख्य प्रकाशन दिनांक 06.01.2026 (मंगलवार) को जनपद स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा, प्रत्येक पदाभिहित स्थलों (मतदान केन्द्र) एवं मतदेय स्थलों पर सम्बन्धित पदाभिहित अधिकारियों एवं बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा किया गया।

विशेष प्रगाढ पुनरीक्षण प्रारम्भ होने से पूर्व जनपद में कुल 1961872 मतदाता थे। विशेष प्रगाढ पुनरीक्षण के दौरान कुल 398900 मतदाताओं का नाम मृत्यु/डबल/शिफ्टेड/अनुपस्थित होने के कारण कटा। आलेख्य प्रकाशन के समय जनपद के विधान सभा शोहरतगढ में 295479 मतदाता, विधान सभा क्षेत्र कपिलवस्तु में 368634 मतदाता, विधान सभा बांसी में 299569 मतदाताता व विधान सभा इटवा में 271642 मतदाता तथा विधान सभा डुमरियागंज में 327648 मतदाता अर्थात कुल 1562972 मतदाता पंजीकृत है।

अतएव जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि वे आलेख्य प्रकाशन दिवस दिनांक 06.01.2026 को प्रकाशित होने वाले वाली आलेख्य मतदाता सूची का अवलोकन अपने मतदेय स्थलों पर कर सकते हैं। मतदाता सूची के सम्बन्ध में दावे और आपत्तियां दिनांक-06.01.2026 (मंगलवार) से दिनांक 06.02.2026 (शुक्रवार) तक प्राप्त की जायेंगी तथा उनका निस्तारण दिनांक 27.02.2026 (शुक्रवार) तक किये जाने हेतु आयोग द्वारा समय-सीमा निर्धारित की गयी है। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक 06-03-2026 को होगा।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 04 अर्हक तिथियां निर्धारित की गयी हैं, अतः दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की उपरोक्त अवधि के दौरान यदि कोई मतदाता 01 जनवरी 2026 की अर्हता तिथि के अतिरिक्त 01 अप्रैल, 2026, 01 जुलाई, 2026 व 01 अक्टूबर, 2026 को अर्ह हो रहे हैं, तो ऐसे मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में सम्मिलित कराने हेतु फार्म-6 घोषणा प्रपत्र अनुलग्नक-IV भरकर सम्बन्धित बूथ लेवल अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास जमा कर सकता है तथा निर्वाचक नामावली की किसी प्रविष्टि में संशोधन करने / मतदाता फोटो पहचान पत्र के प्रतिस्थापन/दिव्यांग मतदाताओं के चिन्हांकन करने/ निवास परिवर्तन हो जाने के संबंध में फार्म-8 एवं घोषणा पत्र भरकर सम्बन्धित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी / बी०एल०ओ० को उपलब्ध कराया जा सकता है। इसके अतिरिक्त मतदाता सूची में शामिल किसी नाम पर यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति है तो वह फार्म-7 भर कर जमा कर सकता है।जो भी नये मतदाता फार्म 6 भर कर मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराना चाहते है उन्हें फार्म 6 के साथ घोषणा पत्र (अनुलग्नक IV) एवं अपने पहचान, आयु एव पते के प्रमाण के रूप में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 13 प्रपत्रों में से कोई एक प्रपत्र भी बी०एल०ओ० को प्रस्तुत करना होगा।

इन प्रपत्रों का विवरण घोषण पत्र के पृष्ठ भाग पर उपलब्ध है। केवल आधार कार्ड को प्रमाण-पत्र के रूप में स्वीकार नहीं किया जायेगा अपितु उसके साथ उपरोक्त वर्णित सूची में शामिल दस्तावेज को लगाना अनिवार्य होगा। मतदाताओं से यह भी अपेक्षा होगी कि फार्म 6 में अपने परिवार/माता-पिता / दादा-दादी का सही विवरण अंकित करें, जिससे उनका नाम उनके परिवार के साथ मतदाता सूची में जोडा जा सके। इसके अतिरिक्त यह भी अपेक्षित है कि अपने पत्र-व्यवहार का पता पिनकोड सहित अवश्य लिखें, जिससे मतदाता पहचान पत्र उनके पते पर सरलता से पहुँच सके।

मतदाता सूची में पंजीकरण कराने या किसी भी प्रकार की प्रविष्टि में संशोधन इत्यादि के लिए ऑनलाइन माध्यम से आयोग के ऐप ECINET mobile app एवं वेबसाइट https://voters.eci.gov.in के माध्यम से भी फार्म-6 व फार्म 8 घोषणा-पत्र सहित एव फार्म 7 सबमिट किया जा सकता है।

अभिलेखों की सांकेतिक (संपूर्ण नहीं) सूची (यदि ऊपर उल्लेखित है, तो स्वयं, पिता और माता के लिए अलग-अलग स्व-सत्यापित अभिलेख जमा किये जाने हैं):

1) किसी भी केंद्र सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के नियमित कर्मचारी/पेंशनभोगी को जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र/पेंशन भुगतान आदेश।

2) 01.07.1987 से पहले सरकार/स्थानीय प्राधिकरणों/बैंकों/डाकघर/एलआईसी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों दद्वारा भारत में जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र/प्रमाणपत्र/अभिलेख।

3) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र।

4) पासपोर्ट

5) मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालयों द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन/शैक्षणिक प्रमाण पत्र

6) सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र

7) वन अधिकार प्रमाण पत्र

8) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ओबीसी/एससी/एसटी या कोई भी जाति प्रमाण पत्र

9) राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहाँ भी हो)

10) राज्य/स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर।

11) सरकार द्वारा जारी कोई भी भूमि/मकान आवंटन प्रमाण पत्र।

12) आधार के लिए, आयोग के पत्र संख्या 23/2025-ईआरएस/खंड ॥ दिनांक 09.09.2025 (अनुलग्नक ।।) द्वारा जारी निर्देश लागू होंगे।

13) बिहार एसआईआर की मतदाता सूची का अंश, 01.07.2025 की संदर्भ तिथि के अनुसार।

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