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जिलाधिकारी ने जनपदवासियों से की अपील: पेट्रोल-डीजल को लेकर किसी भी अपुष्ट सूचना या अफवाहों पर ध्यान न दें

सिद्धार्थनगर: 25 मार्च 2026

जिलाधिकारी ने जनपदवासियों से की अपील: पेट्रोल-डीजल को लेकर किसी भी अपुष्ट सूचना या अफवाहों पर ध्यान न दें

जिलाधिकारी ने दिए निर्देश: पेट्रोल-डीजल को लेकर भ्रामक व झूठी जानकारी अथवा अफवाह फैलाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध की जाएगी कड़ी कानूनी कार्रवाई

सिद्धार्थनगर: जनपदवासियों को सूचित किया जाता है कि पेट्रोल एवं डीजल की उपलब्धता को लेकर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा भ्रामक अफवाहें फैलाई जा रही हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि जनपद में पेट्रोल एवं डीजल की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है तथा सभी पेट्रोल पंपों पर आपूर्ति सामान्य रूप से जारी है।जनपद में कतिपय पेट्रोल पम्प के ड्राई होने की स्थिति में सम्बंधित कम्पनी के उच्चाधिकारियों से वार्ता कर आपूर्ति सुनिश्चित करायी जा रही है।

जिलाधिकारी ने आमजन से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अपुष्ट सूचना या अफवाह पर ध्यान न दें और न ही उसे सोशल मीडिया अथवा अन्य माध्यमों से प्रसारित करें। अफवाह फैलाने से अनावश्यक भीड़, अव्यवस्था एवं जनसामान्य में भय की स्थिति उत्पन्न होती है, जो कानूनन दंडनीय अपराध है।

जिला प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि पेट्रोल-डीजल को लेकर झूठी जानकारी या अफवाह फैलाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में संबंधित व्यक्तियों पर आईटी एक्ट एवं भारतीय दंड संहिता की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर दंडित किया जाएगा। अफवाह के दृष्टिगत किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था के द्वारा कालाबाजारी की नियत से पेट्रोल/डीजल के अवैध भंण्डारण पाये जाने पर सम्बंधित के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। अतः सभी नागरिकों से अनुरोध है कि शांति एवं व्यवस्था बनाए रखें, केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही विश्वास करें तथा किसी भी संदिग्ध सूचना की पुष्टि संबंधित अधिकारियों से अवश्य करें।

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