जिला मजिस्ट्रेट द्वारा घोषित जिला बदर अपराधी अवैध असलहे के साथ गिरफ्तार: भेजा गया जेल
सिद्धार्थनगर। जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे कड़े अभियान के तहत पथरा बाजार थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। जिला मजिस्ट्रेट सिद्धार्थनगर द्वारा जिला बदर घोषित किए गए एक शातिर अपराधी को पुलिस टीम ने अवैध शस्त्र के साथ गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। अवैध शस्त्र के साथ धरा गया शातिर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक महाजन के आदेश, अपर पुलिस अधीक्षक प्रशांत कुमार प्रसाद के निर्देशन और क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज बृजेश कुमार वर्मा के कुशल पर्यवेक्षण में पथरा बाजार थाना प्रभारी ओम प्रकाश मिश्र के नेतृत्व में पुलिस टीम क्षेत्र में मुस्तैद थी। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने जिला बदर अभियुक्त ऐश मोहम्मद उर्फ समीर पुत्र दोस्त मोहम्मद (निवासी- तुौलिया तिवारी, थाना पथरा बाजार) को 1 जुलाई 2026 की रात करीब 8:30 बजे अवैध असलहे के साथ धर दबोचा।
अभियुक्त के खिलाफ थाना पथरा बाजार में मु०अ०सं० 54/2026 के तहत धारा 10 उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 और 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। घ्अभियुक्त का लंबा आपराधिक इतिहास घ्पकड़ा गया अभियुक्त ऐश मोहम्मद उर्फ समीर एक आदतन अपराधी है, जिसके खिलाफ गोकशी, गैंगस्टर एक्ट और जानलेवा हमले जैसे गंभीर मामलों सहित कुल 7 मुकदमे दर्ज है। मु०अ०सं० 17/2024 रू धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम (थाना पथरा बाजार)मु०अ०सं० 10/2025रू धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 4/25 शस्त्र अधिनियम (थाना बांसी)मु०अ०सं० 22/2025 रु धारा 307 (जानलेवा हमला), 504, 506, 34 (थाना पथरा बाजार) घ्मु०अ०सं० 35/2025 धारा 3 (1) उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट (थाना पथरा बाजार) मु०अ०सं० 122/2023 धारा 379, 511, 504, 506 (थाना शिवनगर) मु०अ०सं० 126/2025 धारा 2 (ख)/17/3 (1) उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट (थाना बांसी) मु०अ०सं० 54/2026रू धारा 10 गुंडा नियंत्रण अधिनियम व 4/25 शस्त्र अधिनियम (थाना पथरा बाजार)

