फर्जी जाति प्रमाण पत्र पर शिक्षिका से होगी वेतन रिकवरी, बीएसए शैलेश कुमार ने मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश
निज,संवाददाता, सिद्धार्थनगर। उसका बाज़ार विकास खंड क्षेत्र में फर्जी अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति का मामला सामने आया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शैलेश कुमार की ओर से जारी कार्यालय आदेश में सुनैना गोंड पत्नी रामचरन निवासी ग्राम सुगही, विकास खंड उसका बाजार की सहायक अध्यापिका की नियुक्ति निरस्त करने के संबंध में संबंधित शिक्षिका की नियुक्ति 30 जुलाई 2010 को हुई थी। जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं जांच के बाद नियुक्ति को लेकर कार्रवाई की गई। पूर्व में नियुक्ति समाप्त करने की प्रभावी तिथि जाति प्रमाण पत्र निरस्तीकरण की तिथि 7 जुलाई 2026 निर्धारित की गई थी। अब विभाग ने संशोधित आदेश जारी करते हुए नियुक्ति समाप्त करने की प्रभावी तिथि 30 जुलाई 2010 निर्धारित की है। आदेश में संबंधित शिक्षिका को नियुक्ति तिथि से अब तक प्राप्त वेतन की धनराशि की रिकवरी उनके खातों से कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही खंड शिक्षा अधिकारी को शिक्षिका के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराने तथा मानव संपदा पोर्टल पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शैलेश कुमार के इस आदेश के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। अब विभागीय स्तर पर वेतन रिकवरी और प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्रवाई पर नजर रहेगी।

