रसोई गैस के अवैध भण्डारण के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज-डीएसओ देवेंद्र कुमार पांडेय
खुनियांव,सिद्धार्थनगर। जनपद में रसोई गैस की कालाबाजारी के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान मे पूर्ति निरीक्षक खुनियांव द्वारा टिकुइया चौराहा स्थित स्टार यूपी 55 होटल/रेस्टोरेन्ट का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय रसोईघर में 02 घरेलू कुकिंग गैस सिलेंडर अवैध रूप से चूल्हे में जलते हुए पाए गए, होटल के स्टोर रूम की सघन जांच करने पर वहां से 07 अन्य घरेलू और 03 व्यावसायिक गैस सिलेंडर सहित कुल 12 अवैध सिलेंडर बरामद हुए, जिनस` संबंधित कोई भी वैध विलेख या पासबुक मौके पर कार्यरत कर्मचारी प्रस्तुत नहीं कर सके, जांच में स्पष्ट हुआ कि रेस्टोरेंट स्वामी मोहम्मद सलीम निवासी ग्राम पंचायत गंगवल द्वारा घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था। उन्होंने बताया कि उक्त द्रवित पेट्रोलियम गैस “प्रदाय एवं वितरण का विनियमन” आदेश 2000 का खुला उल्लंघन होने के कारण आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 387 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है । उपरोक्त के दृष्टिगत रेस्टोरेंट स्वामी मोहम्मद सलीम निवासी ग्राम पंचायत गंगवल के विरुद्ध जिलाधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत थाना-गोल्हौरा, विकास खण्ड खुनियाँव मे सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है। यह जानकारी जिला पूर्ति अधिकारी देवेन्द्र कुमार पांडेय ने दी है।

