श्रम विभाग की पोर्टल हुआ और भी सुविधाजनक और बाधारहित,स्वंय या नजदीकी जनसेवा केंद्र से करवा सकते है आवेदन- सहायक श्रम आयुक्त
सिद्धार्थनगर। उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा निर्माण श्रमिकों के कल्याण हेतु हितकारी योजनाएं संचालित की जाती है। उक्त योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु प्रत्येक निर्माण श्रमिक को श्रम विभाग की पोर्टल पर अपना पंजीयन कराना होता है। उक्त जानकारी सहायक श्रम आयुक्त ओम प्रकाश ने जारी विज्ञप्ति के माध्यम से दी। श्रम विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार श्रमिको के सहयोग के लिए बोर्ड द्वारा उक्त पोर्टल के बेहतर, सुविधाजनक और बाधारहित संचालन हेतु पुनः अपडेट किया गया है, जो वर्तमान में कार्यान्वित हो गया है। अब सभी निर्माण श्रमिक ओपेन पोर्टल से पंजीकरण, नवीनीकरण, मोबाइल न० का संशोधन, आधार का सत्यापन इत्यादि कार्य स्वयं अथवा अपने नजदीकी जन सेवा केन्द्र से करा सकते है और पंजीयन के उपरान्त श्रम विभाग के द्वारा जन्म से लेकर मृत्यु तक संचालित विभिन्न योजनाओं क्रमशः श्रमिक के प्रथम दो बच्चों के जन्म के उपरान्त मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना, पढ़ाई हेतु संत रविदास शिक्षा सहायता एवं अटल आवासीय विद्यालय योजना, पुत्रियों की शादी हेतु कन्या विवाह सहायता योजना, गम्भीर बीमारी की स्थिति में अस्पताल में खर्च धनराशि का भुगतान तथा दुर्घटना एवं मृत्यु के सम्बन्ध में निर्माण कामगार मृत्यु एवं दिव्यांगता सहायता योजना के अन्तर्गत सामान्य मृत्यु पर रु0 2,25,000/- (दो लाख पच्चीस हजार रुपये) एवं दुर्घटना मृत्यु पर रु0 5,25,000/- (पाच लाख पच्चीस हजार रुपये) और 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने के पश्चात् महात्मा गांधी पेंशन सहायता योजना के अन्तर्गत आवेदन कर अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते है। श्रमिक पंजीयन कराये जाने हेतु निर्माण श्रमिक आधार कार्ड, बैंक पासबुक और आधार लिंक मोबाइल न० के साथ पंजीयन शुल्क एक वर्ष रु0 40/दो वर्ष रु 60/ तीन वर्ष रु0 80 देकर पंजीयन करा सकते है। इसके अतिरिक्त श्रमिक इस सम्बन्ध में कोई भी परेशानी होने पर बी0ओ0सी0 बोर्ड के टोल फ्री न0 18001805412 एवं कार्यालय सहायक श्रम आयुक्त, खजुरिया रोड, राहुल नगर तेतरी बाजार, सिद्धार्थनगर से सम्पर्क कर अपना समाधान करा सकते है।

