अचानक हुई बारिश से फसलों के हुए नुकसान पर फसल बीमा के लाभ के लिए 72 घंटे में दर्ज कराएं दावा-जिला कृषि अधिकारी
24 से 26 सितंबर तक बारिश,आंधी से हुई क्षति पर मिलेगा फसल बीमा का लाभ-जिला कृषि अधिकारी
टोल फ्री नंबर 14447 या पीएम फसल बीमा पोर्टल पर दर्ज करायें शिकायत- जिला कृषि अधिकारी
News17 india संवाददाता.
सिद्धार्थनगर। जनपद में 24 से 26 सितंबर के बीच अचानक हुई तेज बारिश, चक्रवाती तूफान और आंधी से फसलों को काफी नुकसान हुआ है,इसके लिए किसान 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना दर्ज करा सकते हैं। जिला कृषि अधिकारी ने किसानों से फसल क्षति की जानकारी निर्धारित माध्यमों से समय सीमा के भीतर देने की अपील की है, ताकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रावधानों के तहत सर्वेक्षण कराकर नियमानुसार क्षतिपूर्ति दिलाई जा सके।
जिला कृषि अधिकारी रविशंकर पांडेय की ओर से जारी सूचना के अनुसार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में प्रतिकूल मौसमीय परिस्थितियों से अधिसूचित फसलों को होने वाली क्षति को शामिल किया गया है।इसमें फसल की बुवाई न कर पाना या असफल बुवाई, फसल की मध्यावस्था में प्राकृतिक आपदा से नुकसान, रोग, कीट, ओलावृष्टि, जलभराव, बादल फटना, भूस्खलन और आकाशीय बिजली से होने वाली क्षति शामिल है। धान को छोड़कर जलभराव से हुई क्षति भी योजना के तहत दर्ज कराई जा सकती है।इसके अलावा फसल कटाई के बाद खेत में सुखाने के लिए रखी गई फसल को 14 दिन तक की अवधि में ओलावृष्टि, चक्रवात, चक्रवाती बारिश और बेमौसम बारिश से हुए नुकसान को भी योजना में कवर किया गया है।
किसान फसल क्षति की सूचना टोल फ्री नंबर 14447 या पीएम फसल बीमा योजना की वेबसाइट पर दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा बीमा कंपनी के जिला प्रतिनिधि या ब्लॉकवार प्रतिनिधि, कृषि विभाग के विकासखंड स्तरीय कर्मचारी, सहायक विकास अधिकारी कृषि, प्राविधिक सहायक, बीटीएम, एटीएम, जिला कृषि अधिकारी या उप कृषि निदेशक कार्यालय में भी सूचना दी जा सकती है।

