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“आपरेशन कन्विक्शन” के तहत नाबालिक के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास व ₹50,000/- के अर्थदण्ड से कराया दण्डित

दिनांक 08.09.2026 जनपद सिद्धार्थनगर

“आपरेशन कन्विक्शन” के तहत नाबालिक के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास व ₹50,000/- के अर्थदण्ड से कराया दण्डित

“आपरेशन कन्विक्शन” के तहत जिला मानिटरिंग सेल व थाना इटवा पुलिस की प्रभावी पैरवी से नाबालिक के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास व ₹50,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया

सिद्धार्थनगर। पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाये जा रहे “आपरेशन कन्विक्शन” के क्रम में डॉ0 अभिषेक महाजन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के क्रम में दिनांक 08.09.2026 को वाद सं0 295/23 मु0अ0सं0 24/23 धारा 376(3),506 भादवि व 5J(ii)/6 पाक्सों एक्ट थाना इटवा मे पुलिस की प्रभावी पैरवी पर न्यायाधीश वीरेन्द्र कुमार न्यायालय एएसजे/एसपील/पाक्सो जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त वासुदेव विश्वकर्मा पुत्र श्रीराम विश्वकर्मा निवासी खुनियाव लक्ष्मीनगर थाना इटवा जनपद सिद्धार्थनगर को धारा 376(3), भादवि सपठित धारा 5J(ii)/6 पाक्सों एक्ट में 20 वर्ष के कठोर कारावास व ₹50,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।सजा कराये जाने में जिला मानिटरिंग सेल, अभियोजक पवन कुमार कर पाठक तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी संजय चौरसिया थाना इटवा का सराहनीय योगदान रहा। (गूगल सोर्स द्वारा कलेक्ट चित्र)

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