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बांसी पुलिस ने जिला बदर अभियुक्त के खिलाफ आदेश की तामील और मुनादी की कार्रवाई को गवाहों की मौजूदगी में चस्पा किया

बांसी पुलिस ने जिला बदर अभियुक्त के खिलाफ आदेश की तामील और मुनादी की कार्रवाई को गवाहों की मौजूदगी में चस्पा किया

News17 india.com निज संवाददाता.

सिद्धार्थनगर। अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत बांसी पुलिस ने जिला बदर अभियुक्त के खिलाफ आदेश की तामील और मुनादी की कार्रवाई की। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देश तथा जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुपालन में पुलिस ने यह कार्रवाई की। पुलिस के अनुसार जिला बदर अभियुक्त अरबाज शाह पुत्र मटू उर्फ मोहम्मद इरशाद निवासी मोहल्ला ईशानगर, थाना कोतवाली बांसी के विरुद्ध जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर द्वारा छह माह के लिए जिला बदर का आदेश पारित किया गया है। आदेश की तामील के लिए पुलिस टीम अभियुक्त के घर पहुंची, लेकिन वह मौके पर नहीं मिला। मकान पर ताला लगा हुआ था। इसके बाद पुलिस ने नियमानुसार जिला बदर आदेश की प्रति मकान के प्रमुख एवं सहज दृश्य स्थान पर गवाहों की मौजूदगी में चस्पा की। साथ ही मोहल्ले और अभियुक्त के घर के आसपास मुनादी कराकर स्थानीय लोगों को आदेश की जानकारी दी गई।

पुलिस ने बताया कि आदेश के अनुसार अभियुक्त को छह माह की अवधि के लिए सिद्धार्थनगर जनपद की सीमा से बाहर रहना होगा। इस अवधि में जनपद में प्रवेश या निवास करने पर जिला बदर आदेश के उल्लंघन में वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई के दौरान थाना प्रभारी बांसी महेंद्र प्रताप चतुवेर्दी, उपनिरीक्षक शम्स जावेद खान, उपनिरीक्षक छोटे लाल यादव, आरक्षी मनोज यादव, आरक्षी रितेश सिंह, महिला आरक्षी अंजलि यादव और सरिता मौजूद रहीं। पुलिस ने अभियुक्त की गतिविधियों पर निगरानी रखने की बात कही है।

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