यूपी पंचायत चुनाव पर हाई कोर्ट का कड़ा रुख: मत्री ओम प्रकाश राजभर का बयान- ‘मजबूती से कोर्ट में रखेंगे अपना पक्ष’!
इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाने के फैसले को असंवैधानिक बताने और जवाब तलब करने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने अब कानूनी लड़ाई की तैयारी तेज कर दी है।इस बड़े राजनैतिक और कानूनी घटनाक्रम की मुख्य बातें:पीछे नहीं हटेगी सरकार: सूत्रों के अनुसार, हाई कोर्ट के कड़े रुख के बावजूद सरकार अपने फैसले से पीछे हटने वाली नहीं है। पंचायती राज विभाग अब अदालत के आदेश का बारीकी से अध्ययन कर रहा है।
पंचायतीराज मंत्री ओमप्रकाश राजभर का बड़ा एलान: पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने साफ कर दिया है कि सरकार इस मामले में अदालत के सामने अपना पक्ष पूरी मजबूती के साथ रखेगी और नियमों का हवाला देगी।
प्रधानों के साथ ब्लॉक प्रमुखों को झटका: हाई कोर्ट के इस आदेश से जहां प्रशासक बने निवर्तमान ग्राम प्रधानों की कुर्सी पर संकट है, वहीं अगले महीने कार्यकाल खत्म होने पर प्रशासक बनने का सपना देख रहे ब्लॉक प्रमुखों और जिला पंचायत अध्यक्षों को भी तगड़ा झटका लगा है।
क्या था सरकारी आदेश: सरकार ने 26 मई को ग्राम पंचायतों का कार्यकाल खत्म होने से ठीक पहले गाँवों में विकास कार्य न रुकने देने के लिए निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक नियुक्त करने का आदेश दिया था।

