सिद्धार्थनगर 28 जून 2025
“नो हेल्मेट, नो फ्यूल” जिलाधिकारी ने जनपद के समस्त पेट्रोल पंप स्वामियों को दिए सख्त निर्देश
“नो हेल्मेट, नो फ्यूल” अनियमितता पाये जाने पर होगी लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही- जिलाधिकारी
सिद्धार्थनगर: दिनांक 10 जनवरी, 2025 द्वारा जनपद के समस्त पेट्रोल पम्प संचालकों एवं स्वामियों को निर्देश दिया गया था कि 26.01.2025 से किसी भी ऐसे दो पहिया वाहन चालक को पेट्रोल का विक्रय नहीं किया जायेगा जिसके चालक तथा सहयात्री ने हेल्मेट नहीं पहना हो। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि पेट्रोलपंप स्वामी अपने प्रांगण में इस आशय के बड़े-बड़े होर्डिंग भी लगायेंगे। प्रायः यह देखने में आ रहा है कि अधिकांश पम्पों पर बिना हेल्मेट के भी पेट्रोल दिया जा रहा है। आप अवगत है कि सड़क सुरक्षा में सुधार हेतु व सड़क दुर्घनाओं में होने वाली मृत्यु एवं घायलों की संख्या कम करने हेतु “नो हेल्मेट, नो फ्यूल” की नीति अपनाना अनिवार्य है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा-129 एवं उ०प्र० मोटरयान नियमावली-1988 के नियम 201 के अनुसार भी यह अनिवार्य है तथा इसका उल्लंघन केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा-177 के तहत दण्डनीय है जिसमें जुर्माने का प्रावधान है।
जिलाधिकारी ने कहा कि इस सम्बन्ध में जनपद सिद्धार्थनगर में स्थित सभी पेट्रोल पम्प संचालकों एवं स्वामियों को निर्देशित किया जाता है कि किसी भी ऐसे दो पहिया वाहन चालक को पेट्रोल विक्रय नहीं किया जायेगा जिसके चालक तथा सहयात्री ने हेल्मेट नहीं पहना है तथा इस आशय के होर्डिंग भी लगायेंगे,जिलाधिकारी ने कहा कि सी०सी०टी०वी० कैमरा फुटेज से इसकी जाँच करायेंगे,किसी तरह कि अनियमितता पाये जाने पर लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही अमल में लायी जायेगी जिसका सम्पूर्ण दायित्व पेट्रोल पम्प स्वामियों का होगा।
उक्त आशय की जानकारी जिलाधिकारी डॉ राजा गणपति आर0 द्वारा दिया गया है।

