*प्रेस नोट*
*सिद्धार्थनगर*
*दिनांक 04-06-2020*
*उत्तरप्रदेश महामारी कोविड-19(द्वितीय संसोधन)*
*विनियमावली 2020 के अंतर्गत लॉक डाउन का उल्लंघन करने वालो पर लगेगा जुर्माना*
*उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 (द्वितीय संशोधन) विनियमावली-2020 के अन्तर्गत लॉकडाउन का उल्लंघन किये जाने पर, सार्वजनिक स्थान/घर के बाहर मुखावरण(मास्क,गमछा,रूमाल या दुपट्टा/स्कार्फ) न पहनने पर, थूकने पर, दुपहिया वाहन पर बिना अनुमति एक से ज्यादा सवारी तथा चारपहिया वाहन पर तीन से ज्यादा सवारी चलने पर जुर्मानें का प्रावधान है, जो रु0 100/- से शुरू होकर रु0 1000/- तक होगा | दुबारा गलती करने पर जुर्माने की राशि बढ़ जाएगी।*
*विजय ढुल, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा जनपदवासियों से अपील की गई है कि लॉकडाउन के शर्तों का अक्षरश: अनुपालन करें तथा अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले तथा उपरोक्त उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 (द्वितीय संशोधन) विनियमावली-2020 का जिस किसी के द्वारा उल्लंघन किया जाएगा उसके विरूद्ध नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जाएगी । उक्त आदेश के अनुपालन हेतु पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा समस्त क्षेत्राधिकारी/प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया | इसी क्रम में जनपदीय पुलिस बल द्वारा अब तक कुल 1385 व्यक्तियों से कुल 1,71,500/-रुपये का शमन शुल्क वसूल किया गया है |*