रेल मंत्रालय-02 AUG 2024
रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने खतरनाक रेलवे ट्रैक स्टंट के लिए यूट्यूबर को गिरफ्तार किया
आरपीएफ महानिदेशक ने नागरिकों से अपील की,कि ऐसी गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल न हों और ऐसे किसी भी कृत्य के बारे में रिपोर्ट करें
Posted On: 02 AUG 2024/time 4:00 PM pib india
रेलवे सुरक्षा बल ने लापरवाही भरे व्यवहार पर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए, पब्लिसिटी के लिए रेलवे ट्रैक के साथ आपराधिक छेड़छाड़ करके सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डालने के आरोप में एक यूट्यूबर को गिरफ्तार किया है। ट्विटर पर वायरल वीडियो में एक व्यक्ति को रेलवे ट्रैक पर विभिन्न प्रकार की वस्तुएं रखते हुए दिखाया गया था, जिसके बाद तत्काल जांच की गई। अपराधी, गुलजार शेख ने अपने यूट्यूब चैनल पर 250 से अधिक वीडियो अपलोड किए हैं और उसके 2 लाख से अधिक सब्सक्राइबर हैं। उसकी ऑन-कैमरा गतिविधियों ने रेलवे सुरक्षा और संचालन दोनों के लिए एक बड़ा जोखिम पैदा किया।
शेख की यूट्यूब प्रोफाइल और सोशल मीडिया उपस्थिति के विस्तृत विश्लेषण के माध्यम से, आरपीएफ ऊंचाहार, उत्तर रेलवे ने 01/08/2024 को रेलवे अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत अपराध दर्ज किया। उसी दिन, आरपीएफ और स्थानीय पुलिस की एक संयुक्त टीम ने श्री गुलजार शेख, पुत्र सैयद अहमद को खांडरौली गांव, सोरांव (इलाहाबाद), उत्तर प्रदेश में उनके निवास से गिरफ्तार किया।
आरपीएफ महानिदेशक ने तत्पर और प्रभावी कार्रवाई के लिए आरपीएफ,लखनऊ मंडल की सराहना करते हुए इस बात पर जोर दिया कि गुलजार शेख के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भारतीय रेलवे की सुरक्षा से समझौता करने का प्रयास करने वाले व्यक्तियों के लिए एक मजबूत निवारक के रूप में काम करेगी।
आरपीएफ महानिदेशक ने रेलवे सुरक्षा के महत्व को दोहराया और जनता को आश्वासन दिया कि रेलवे की सुरक्षा को कमजोर करने के किसी भी प्रयास का दृढ़ संकल्प और सख्त कानूनी कार्रवाई के साथ सामना किया जाएगा और ऐसी गतिविधियों में शामिल लोगों पर अधिकतम सजा सुनिश्चित करने के लिए मुकदमा चलाया जाएगा।
आरपीएफ महानिदेशक ने जनता से ऐसी गतिविधियों में शामिल न होने और रेलवे सुरक्षा एवं संरक्षा से समझौता करने वाले किसी भी कृत्य के बारे में सूचित करने की भी अपील की। इस प्रकार की सूचना रेलवे सुरक्षा बल या रेल मदद को टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 139 के माध्यम से दी जा सकती है।
नोट:- इंडियन रेलवे द्वारा भेजी गई प्रेस विज्ञप्ति के आधार पर समाचार का प्रकाशन किया गया है।